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शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2025
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महाराष्ट्र: रिश्वत मांगने के जुर्म में सरकारी कर्मचारी को तीन साल सश्रम कारावास

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लातूर, 22 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के लातूर जिले की एक अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में एक सरकारी कर्मचारी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे ने सोमवार को आरोपी विष्णु तुलसीदास काले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत के आदेश के अनुसार, जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

प्रकरण के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 13 दिसंबर, 2016 को अहमदपुर स्थित एमआईडीसी के साथ पट्टे के अनुबंध के लिए लातूर जिला स्टांप कार्यालय में दस्तावेज जमा किए थे। हालांकि, स्टांप शुल्क पहले ही चालान के माध्यम से जमा किया जा चुका था। इसके बावजूद काले ने रसीद जारी करने और दस्तावेज प्रक्रिया के लिए एक हजार रुपये की रिश्वत की मांग की।

शिकायतकर्ता ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से संपर्क किया और काले को सरकारी गवाहों की मौजूदगी में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

इस मामले में लातूर के शिवाजीनगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा राखी मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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