ठाणे, आठ जून (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2023 में अपने जीजा की हत्या करने के 28 वर्षीय आरोपी को मुख्य गवाहों के मुकर जाने के कारण संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों ने पुष्टि की है कि मौत चाकू से किए गए वार की वजह से अत्यधिक रक्त बहने के कारण हुई, लेकिन अदालत ने कहा कि ठोस गवाही के बिना आरोपी के अपराध को स्वतंत्र रूप से साबित नहीं किया जा सकता।
कल्याण अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस जी इनामदार ने 19 मई को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ‘‘उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित नहीं कर पाया।’’ आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।
प्राथमिकी चार मई 2023 को दर्ज की गई। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि डोंबिवली इलाके के खंबालपाडा निवासी रमेश वेलस्वामी तेवर ने किसी बात पर झगड़ा होने के बाद अपने जीजा मरिकणी रामास्वामी तेवर की चाकू से छाती पर वार कर हत्या कर दी।
आरोपी को पांच मई 2023 को गिरफ्तार किया गया और पूरी सुनवाई के दौरान हिरासत में रखा गया।
हालांकि, तीनों मुख्य गवाह- मृतक की पत्नी विजयलक्ष्मी तथा उसके दो और भाई सुनवाई के दौरान अपने बयान से मुकर गए।
भाषा खारी सिम्मी
सिम्मी
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