चेन्नई, 29 अगस्त (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने दक्षिण एशिया की पहली रात्रि रेस ‘फॉर्मूला 4 स्ट्रीट कार रेस’ पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। इस रेस का आयोजन 31 अगस्त से एक सितंबर तक यहां किया जाना है।
तमिलनाडु सरकार की ओर से आयोजन से पहले एफआईए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर सहमति जताने के बाद अदालत ने यह कदम उठाया।
यह राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जा रही 3.7 किलोमीटर की अपनी तरह की पहली रेस है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पी बी बालाजी की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर यातायात को बाधित किए बिना ‘फॉर्मूला 4 कार रेस’ आयोजित करने की अनुमति दी।
पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह रेस के दिन दोपहर तक एफआईए (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी एल ऑटोमोबाइल) प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए तथा इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता भाजपा प्रवक्ता ए एन एस प्रसाद को भी उपलब्ध कराए।
राज्य और ‘रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड’ (आरपीपीएल) की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता पी एस रमन और वरिष्ठ वकील पी आर रमन ने अदालत को आश्वासन दिया कि ‘एफआईए होमोलोगेशन’ प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना रेस आयोजित नहीं की जाएगी।
अदालत को बताया गया कि सर्किट रेस से एक दिन या कुछ घंटे पहले ही एफआईए प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
याचिकाकर्ता प्रसाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वी. राघवाचारी ने दलील दी कि इस रेस से जनता प्रभावित होगी क्योंकि यह ‘स्ट्रीट सर्किट’ प्रारूप में आयोजित की जाएगी जिसके लिए कई सड़कों को बंद करना पड़ेगा।
भाषा शोभना देवेंद्र
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