scorecardresearch
Tuesday, 12 August, 2025
होमदेशमध्यप्रदेश: नाबालिग बेटी को दुष्कर्म करके गर्भवती करने के मामले में पिता को 20 साल की सजा

मध्यप्रदेश: नाबालिग बेटी को दुष्कर्म करके गर्भवती करने के मामले में पिता को 20 साल की सजा

Text Size:

रायसेन (मध्यप्रदेश), आठ अगस्त (भाषा) मध्यप्रदेश के रायसेन जिले की एक अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसे गर्भवती करने के मामले में पिता को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षम (पॉक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश महेश कुमार माली ने बुधवार को सुनाए गए फैसले में कहा, ‘जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फरियादी क्या कर सकती है?’

जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) (नाबालिग से बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।

उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान साढ़े 13 साल की बेटी को पिता के पास छोड़कर घर से चली गई थी।

मिश्रा ने कहा कि एक नवंबर, 2022 से एक जून, 2024 के बीच पिता ने बेटी से कई बार दुष्कर्म किया।

उन्होंने कहा कि इस बीच 5 मई, 2024 को पीड़िता ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद आरोपी उसे जिला अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे गर्भवती पाया।

मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने अगली सुबह एक बच्ची को जन्म दिया और एक महिला चिकित्सक को बताया कि उसके पिता उसका यौन उत्पीड़न करते हैं।

इसके बाद चिकित्सक ने पुलिस को सूचना दी और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

डीएनए परीक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है कि आरोपी ही बच्चे का पिता है। पीड़िता को भोपाल स्थित गैर सरकारी संगठन नित्या संस्था की देखभाल में रखा गया है जबकि दोषी पिता गिरफ्तारी के बाद से जेल में है।

भाषा सं ब्रजेन्द्र जोहेब

जोहेब

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments