ठाणे, नौ अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में मुंबई में एक सार्वजनिक परिवहन बस की चपेट में आने के बाद गंभीर रूप से घायल हुई एक लड़की को 16.44 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
एमएसीटी सदस्य आर. वी. मोहिते ने बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (बेस्ट) को आदेश दिया कि वह नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 16.44 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान करें।
यह आदेश सात अगस्त को दिया गया, जिसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध करायी गयी।
बेस्ट के परिवहन प्रबंधक सम्मन जारी होने के बावजूद अनुपस्थित रहे, जिसके कारण मामले की कार्यवाही एकपक्षीय हो गई।
दावेदार के अधिवक्ता बलदेव बी राजपूत के अनुसार, तीन जुलाई 2018 को ऐश्वर्या सुभाष वंजारे नाम की लड़की सांताक्रूज में अपने कॉलेज जा रही थी तभी बेस्ट की एक बस तेजी से सड़क पर आई और उसे टक्कर मार दी।
उस समय लड़की की उम्र 17 साल थी।
उन्होंने बताया कि जब वंजारे नीचे गिरी तो बस का अगला पहिया उसकी दाहिनी जांघ पर चढ़ गया।
दावेदार के परिवार ने चिकित्सा व्यय पर आठ लाख रुपये खर्च किए और उसका बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के माध्यम से इलाज किया जा रहा है।
न्यायाधिकरण द्वारा कहा गया है कि प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति, घटनास्थल पर किया गया पंचनामा तथा दावेदार के साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि बस चालक की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण लड़की को वाहन दुर्घटना में चोटें आईं।
न्यायाधिकरण ने बेस्ट को एक महीने के भीतर मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें से पांच लाख रुपये दावेदार के नाम पर पांच साल की सावधि जमा में निवेश किए जाएंगे।
भाषा यासिर माधव
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