लखनऊ, 19 मई (भाषा) लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने सोमवार को बहुमंजिला इमारतों में बालकनी में और उसके मुंडेर पर गमले व अन्य वस्तुएं रखने पर पाबंदी लगा दी है और फ्लैट मालिकों तथा अपार्टमेंट एसोसिएशन को एक सप्ताह के भीतर ऐसी चीजों को हटाने का निर्देश दिया।
प्राधिकरण के अपर सचिव सी.पी. त्रिपाठी ने आदेश में महाराष्ट्र के पुणे में हाल में एक बहुमंजिला इमारत की बालकनी से गिरे गमले की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत की घटना का हवाला दिया।
नोटिस में कहा गया है कि मुंडेर या रेलिंग पर रखे गमलों के फिसलने का खतरा रहता है और इससे नीचे बैठे लोगों को गंभीर चोट लग सकती है या उनकी मौत भी हो सकती है।
एलडीए ने निर्देश दिया है कि फ्लैट मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालकनी की मुंडेर या रेलिंग पर कोई गमला या भारी वस्तु न रहे। प्राधिकरण ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि फ्लैट मालिकों के संघ (एओए) तत्काल निरीक्षण करें और ऐसी चीजों को हटाने के लिए संबंधित फ्लैट मालिक को बाध्य करें।
आदेश में कहा गया, ‘‘यदि कोई दुर्घटना होती है तो एओए और फ्लैट मालिक दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जहां एओए नहीं है, वहां बिल्डर या प्रवर्तक जवाबदेह होंगे।’’
आदेश में कहा गया कि सोसाइटी के पदाधिकारियों को नोटिस, व्हॉट्सऐप समूह और बैठकों के माध्यम से निर्देश का प्रचार करना होगा।
प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि इसका पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह आदेश तुरंत प्रभावी हो गया है।
एलडीए के इस कदम की एओए और नागरिकों ने सराहना की है।
गोमती नगर एक्सटेंशन में ऋषिता मैनहट्टन में एओए के अध्यक्ष चंद्र शेखर पांडे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एक सराहनीय निर्णय है। कुछ स्थानों पर दुर्घटनाओं की खबरें आई हैं इसलिए यह कदम अच्छा है।’’
हाई राइज सोसाइटी के पूर्व पदाधिकारी राजीव विज
ने कहा कि एओए पहले भी इस तरह के सुरक्षा उपायों के लिए दबाव डालता रहा है।
भाषा सलीम खारी
खारी
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