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Friday, 22 November, 2024
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केंद्र ने जारी की लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन्स, धार्मिक स्थल, मॉल और होटल खुलेंगे

कोरोनावायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की नई सिरे से गाइडलाइन जारी कर दी है.

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नई दिल्ली: कोरोनावायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की नई सिरे से गाइडलाइन्स जारी कर दी है. ये नई गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक लागू होंगी. केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक 1.0 नाम दिया है. इस दौरान आर्थिक गतिविधियों पर फोकस रहेगा. कंटेनमेंट जोन में ये लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा. यहां सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही मंजूरी होगी.

नई गाइडलाइन्स के अनुसार, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी पास की इजाजत नहीं होगी. देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. वहीं शॉपिंग मॉल्स, सैलून को भी शुरू करने की इजाजत दे गई है.

दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद ही स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.

राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं. राज्य सरकार तय कर सकती है ​की राज्यों में बसें और मेट्रो संवाएं कैसे शुरू होंगी. केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पाबंदी हटा दी है लेकिन राज्य अपने स्तर पर पाबंदी लगा भी सकते हैं.

लॉकडाउन 5.0 में भी बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा है. इसके अलावा सभी निजी कंपनियों को भी निर्देशित किया है कि हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से हो.

अनलॉक 1 के तीन फेज होंगे

अनलॉक 1 के होंगे तीज फेज. पहले फेज में 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेज खुल सकेंगी लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए अलग से निर्देश जारी करेगा. यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा.

फेज 2 में राज्य सरकार से सलाह लेने के बाद स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थाएं खुल सकेंगी. शिक्षण संस्थाएं चालू करने का फैसला राज्य सरकारें बच्चों के अभिभावकों से चर्चा के बाद कर सकती हैं. इसके लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से निर्देश जारी करेगा.

फेज 3 में स्थिति के आकलन के बाद फैसला लिया जाएगा. इसमें अंतरराष्ट्री विमान सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, जैसी जगहें शामिल हैं. धार्मिक समारोह, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम, खेल और सांस्कृतिक आयोजन पर हालातों का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा.

मध्य प्रदेश में 15 जून तक लॉकडाउन

केंद्र सरकार के ऐलान के पहले ही मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य की मौजूदा परिस्थितयों को देखते हुए लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खोला जा सकता है. इसलिए सरकार ने तय किया है कि राज्य में लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाया जाए. इसके लिए नई गाइडलाइन्स कुछ दिनों में जारी कर दी जाएंगी.

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