scorecardresearch
शुक्रवार, 30 मई, 2025
होमदेशकिशोरी से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को उम्रकैद

किशोरी से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को उम्रकैद

Text Size:

मुजफ्फर नगर (उप्र), 14 दिसंबर (भाषा) मुजफ्फर नगर जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी।

शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोड़ा ने बताया कि नयी मंडी थाना क्षेत्र के एक गांव में 30 दिसंबर, 2020 को गोविंद नामक व्यक्ति ने 16 वर्षीय एक लड़की को घर में अकेला पाकर उससे दुष्कर्म किया था और इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश ए.के. सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गोविंद को बलात्कार और हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

भाषा सं सलीम

संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments