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Tuesday, 2 September, 2025
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प्रतापगढ़ में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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प्रतापगढ़ (उप्र), दो सितंबर (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को नितेश तिवारी को दोषी करार दिया और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी राशि मृतक के पिता को दी जाए।

उन्होंने बताया कि 2019 में रमगढ़ा निवासी उमेश चंद्र तिवारी ने पुलिस को दी गई तहरीर में नितेश तिवारी पर उनके 15 वर्षीय बेटे देव आनंद की हत्या करने का आरोप लगाया था।

शर्मा ने बताया कि तहरीर के मुताबिक, 17 सितंबर 2019 की शाम करीब साढ़े छह बजे गांव का ही निवासी सनी तिवारी, देव आनंद को घर से बुलाकर बाबूराम चौराहा ले गया जहां नितेश तिवारी ने उसे गोली मार दी।

उन्होंने बताया कि देव आनंद को इलाज के लिए केजीएमयू, लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 30 सितंबर 2019 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर नितेश तिवारी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

भाषा सं राजेंद्र खारी

खारी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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