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Friday, 15 August, 2025
होमदेशपत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 25,000 रुपये अर्थदंड

पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 25,000 रुपये अर्थदंड

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कौशांबी (उप्र), 12 अगस्त (भाषा) कौशांबी की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि जिले के चरवा थानाक्षेत्र में पांच जुलाई, 2014 को वादी छत्रपाल सिंह, निवासी ग्राम पिपरी, थाना चरवा ने तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी उर्मिला देवी (32) की उसके पति ओमप्रकाश ने जलाकर हत्या कर दी है।

उन्होंने बताया कि वादी की सूचना पर थाना चरवा में आईपीसी की धारा 302 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और विवेचना के बाद अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे के दोषसिद्ध अभियुक्त ओम प्रकाश को मंगलवार को जनपद अदालत की अपर जिला न्यायाधीश शिरीन जैदी ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

भाषा सं राजेंद्र अमित

अमित

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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