नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी नर्सिंग होम के पंजीकरण और नियामक प्रबंधन की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जांच कराने का आदेश दिया है। राजनिवास के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार के एक अस्पताल में आग लगने से छह नवजात शिशुओं की मौत के बाद यह आदेश दिया गया है।
निजी अस्पताल में आग लगने की घटना के संदर्भ में मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में सक्सेना ने कहा, ‘‘मैंने इस मामले में बहुत सख्त रुख अपनाया है। व्यापक जनहित को देखते हुए और अधिकारियों के एक वर्ग द्वारा गंभीरता की कमी के कारण मुझे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।’’
नोट में कहा गया, ‘‘आग लगने और नर्सिंग होम से संबंधित मामले में… एसीबी को शहर में नर्सिंग होम के पंजीकरण की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि कितने नर्सिंग होम वैध पंजीकरण के बिना काम कर रहे हैं और क्या जिनके पास वैध पंजीकरण है वे दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 के तहत निर्धारित मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं।’’
पत्र के मुताबिक, जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंजीकरण की मंजूरी या उसका नवीनीकरण 100 प्रतिशत स्थल निरीक्षण के बाद किया गया है।
सक्सेना ने पत्र में कहा कि 1,190 नर्सिंग होम हैं, जिनमें से एक चौथाई से अधिक बिना वैध पंजीकरण के चल रहे हैं।
दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, विवेक विहार इलाके में एक शिशु अस्पताल में आग लगने से पांच ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए थे। यह अस्पताल बिना लाइसेंस और दमकल विभाग के अनापत्ति पत्र के बिना संचालित किया जा रहा था। इस घटना में छह नवजातों की मौत हो गई थी।
भाषा
शफीक दिलीप
दिलीप
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