अलाप्पुझा, 30 नवंबर (भाषा) केरल के स्वास्थ्य विभाग ने प्रसवपूर्व जांच के दौरान नवजात शिशु में गंभीर विकृति का पता लगाने में कथित रूप से विफल रहे अलाप्पुझा के दो स्कैन केंद्रों के लाइसेंस रद्द करने के साथ उन्हें बंद कर दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी।
विज्ञप्ति के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दोनों केंद्रों पर स्कैनिंग मशीनें भी सील कर दीं।
इससे पहले, अलाप्पुझा दक्षिण पुलिस ने नवजात शिशु में विकृति की पहचान न करने के लिए स्कैनिंग केंद्र चलाने वाले दो चिकित्सकों सहित चार चिकित्सकों को आरोपित किया था।
पुलिस के अनुसार अलाप्पुझा के कडप्पुरम सरकारी महिला एवं बाल अस्पताल में काम करने वाली दो महिला चिकित्सकों को प्रथम और द्वितीय आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने अलाप्पुझा के एक दंपति अनीश और सुरूमी की शिकायत के बाद मंगलवार को इस सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की।
चिकित्सकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने इन आरोपों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष टीम का गठन किया है।
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