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शुक्रवार, 30 मई, 2025
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ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पोस्ट करने के आरोप में निलंबित विधि छात्रा को अदालत से तत्काल राहत नहीं मिली

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मुंबई, 17 मई (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में कॉलेज द्वारा जांच लंबित रहने तक निलंबित की गई एक विधि छात्रा को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति रोहित जोशी ने 14 मई के अपने आदेश में कहा कि प्रथमदृष्टया ‘सिम्बायोसिस लॉ स्कूल’ द्वारा की गई कार्रवाई दंडात्मक नहीं लगती, बल्कि यह प्रशासनिक कार्रवाई थी।

अंतिम वर्ष की छात्रा को स्वतंत्र पत्रकार और केरल के डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (डीएसए) के सदस्य राजस मादेपड्डी उर्फ ​​सिद्दीक के साथ पाये जाने के बाद पुलिस ने पूछताछ की, हालांकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया।

सिद्दीक को सात मई को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में आलोचनात्मक पोस्ट लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

महिला ने पिछले सप्ताह अदालत में याचिका दायर कर अपने निलंबन तथा कॉलेज द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई जांच को रद्द करने का अनुरोध किया था।

उसे तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने संस्थान के इस आश्वासन पर गौर किया कि यदि जांच में उसे आरोप मुक्त कर दिया जाता है तो बाद में उसके लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। याचिकाकर्ता के अनुसार उसकी परीक्षा 15 मई से शुरू होनी थी।

उच्च न्यायालय ने संस्थान को 25 मई तक जांच पूरी करने और उसी दिन याचिकाकर्ता को निर्णय से अवगत कराने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को भी जांच में सहयोग करना चाहिए और मामले की अगली सुनवाई 27 मई को तय की।

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के संबंध में भारत सरकार के आधिकारिक रुख के विपरीत पोस्ट अपलोड किया है।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘यह सर्वविदित है कि जांच लंबित रहने तक निलंबन आदेश पारित किया जा सकता है और निलंबन के लिए ऐसा प्रशासनिक आदेश जारी करने की शक्ति अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास है।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मामला अभी बहुत प्रारंभिक चरण में है। सभी तथ्य अभी रिकॉर्ड में आने बाकी हैं। संस्था ने याचिकाकर्ता को निलंबित करने और निलंबन अवधि के दौरान उसे परीक्षाओं में बैठने से रोकने का निर्णय लिया है।’’

न्यायमूर्ति जोशी ने कहा कि निलंबन अनुशासनात्मक जांच पूरी होने तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जांच 25 मई तक पूरी हो जाएगी।

भाषा देवेंद्र सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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