नई दिल्ली. झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में जमानत दे दी है. आधी सज़ा पूरी करने के आधार पर कोर्ट ने सशर्त ज़मानत प्रदान की है. लेकिन वे बिना अनुमति के देश के बाहर नहीं जा पाएंगे.
बता दें कि इससे पहले फरवरी में झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े मामले में राजद नेता लालू प्रसाद यादव को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था. उस वक्त ज़मानत याचिका और जेल मैनुअल मामले में झारखंड हाईकोर्ट से सुनवाई हुई थी लेकिन जज अपरेश कुमार सिंह ने जमानत याचिका स्वीकार करने से मना कर दिया था.
दरअसल, लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सज़ा पूरी करने और खराब स्वास्थ्य के आधार पर ज़मानत मांगी थी. लालू को चारा घोटाले मामले में निचली अदालत ने सात साल की सज़ा सुनाई थी.
इसके पहले लालू यादव को रांची के अस्पताल में तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था. अधिकारियों के मुताबिक उनके इलाज और तबीयत पर नज़र रखने के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई थी. उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जिसके बाद उन्हें निमोनिया से पीड़ित पाया गया था.
लालू के स्थानीय अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि लालू की रिहाई के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सोमवार को सीबीआई अदालत खुलने पर पूरी कर लिये जाने की संभावना है.लालू अभी नयी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विग्यान संस्थान :एम्सः में न्यायिक हिरासत में भर्ती हैं. सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत संबंधी प्रक्रिया पूरी होने पर उनके सोमवार को रिहा हो जाने की संभावना है. उन्हें चारा घोटाले के अन्य तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है.
लालू के स्थानीय अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि लालू की रिहाई के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सोमवार को सीबीआई अदालत खुलने पर पूरी कर लिये जाने की संभावना है.
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