scorecardresearch
Friday, 3 May, 2024
होमदेशकेंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर हत्या का आरोप तय, कोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका की खारिज

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर हत्या का आरोप तय, कोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका की खारिज

आशीष मिश्रा सहित 13 अभियुक्तों को हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं का आरोपी बनाया गया है. अर्जी खारिज होने के बाद इन तमाम लोगों पर हत्या का आरोप बनना तय है.

Text Size:

नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने एक दिन पहले ही आशीष मिश्रा सहित 13 अभियुक्तों को डिस्चार्ज करने की अर्जी को खारिज कर दी थी. इन सभी लोगों को हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं का आरोपी बनाया गया है. अर्जी खारिज होने के बाद इन तमाम लोगों पर हत्या का आरोप बनना तय है.

कोर्ट ने कहा कि उन पर केस चलाया जाए. सोमवार को एडीजे सुनील कुमार वर्मा ने डिस्चार्ज की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र समेत 13 लोगों पर आरोप तय किए. दरअसल, आशीष मिश्रा ने जिला अदालत में अपील की थी कि उनका नाम इस मामले से हटाया जाए. उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरह से निर्दोष हैं. लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया.

बीते साल 3 अक्टूबर को हुई थी हिंसा

पिछले साल लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे. इस दौरान हिंसा भड़क उठी और इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी. ऐसा आरोप लगा था कि केंद्रीय मंत्री के बेटे अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद डाला था. इस मामले में कुछ महीने के बाद आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी.

सिर्फ एक धारा को हटाया गया

 जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी के मुताबिक एडीजे सुनील कुमार वर्मा ने अपने आदेश में सिर्फ आईपीसी की धारा-34 को हटाया. बाकी सभी धाराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया.


यह भी पढ़ें: भारत जोड़ो यात्रा के दौरान BJP कार्यालय से लगे ‘मोदी-मोदी’ के नारे तो राहुल ने दिया ‘फ्लाइंग किस’


share & View comments