तिरुवनंतपुरम, 12 मई (भाषा) केरल की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को आठ साल पहले यहां नंथानकोड में अपने माता-पिता और बहन सहित अपने परिवार के चार सदस्यों की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला तिरुवनंतपुरम अतिरिक्त सत्र न्यायालय- चतुर्थ के न्यायाधीश विष्णु के. ने दिया।
मामले से जुड़े पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि सजा पर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी कैडेल जीनसन राजा के लिए मृत्युदंड की मांग की, लेकिन अदालत ने उसे मंजूरी नहीं दी।
मामले के अभियोजक, अधिवक्ता दिलीप सत्यन के अनुसार, कैडेल पर चार लोगों की हत्या का दोष सिद्ध हुआ है और अदालत ने उसे हर हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जो सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
अभियोजक ने बताया कि अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 436 (घर को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से उत्पात मचाना) के तहत सात साल और धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत पांच साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों सजाएं क्रमानुसार चलेंगी।
अभियोजन के अनुसार, अदालत ने आगे कहा कि आजीवन कारावास की सजा 12 वर्ष की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी।
अदालत ने आरोपी पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि उसके मामा को दी जाए।
इसका कारण बताने वाले विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है।
केरल के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के पास बेंन्स कंपाउंड में नौ अप्रैल 2017 को प्रोफेसर ए राजा थंकम, उनकी पत्नी डॉ. जीना पद्म (58), उनकी बेटी कैरोलीन (26) और एक रिश्तेदार ललिता (70) की हत्या कर दी गई।
प्रोफेसर के घर के अंदर ही यह हत्याएं की गई थीं।
पुलिस के अनुसार, कैडेल ने अपने माता-पिता, बहन और एक अन्य रिश्तेदार की बेरहमी से हत्या कर की थी, जिसके दो दिन बाद उसे गिरफ्तारी किया गया और तब से ही वह पुलिस हिरासत में है।
जांच के दौरान आरोपी ने दावा किया था कि वह परामनोविज्ञान और ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करता है। कैडेल ने तर्क दिया था कि इन विश्वासों के कारण ही उसने हत्याएं कीं।
भाषा यासिर नरेश
नरेश
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