कोच्चि, आठ जून (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ लक्षद्वीप पुलिस द्वारा दर्ज देशद्रोह के मामले में आगे की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी।
अदालत ने केंद्र द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए पर पुनर्विचार किए जाने तक ऐसे सभी मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के मद्देनजर यह निर्देश दिया।
लक्षद्वीप में भाजपा के एक नेता की शिकायत के बाद पिछले साल जून में सुल्ताना पर देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सुल्ताना ने टीवी पर बहस के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार के बारे में झूठी खबर फैलाई थी।
देशद्रोह के मामलों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए.ए. ने सुल्ताना की याचिका पर विचार करते हुए तीन महीने के लिए कार्यवाही पर रोक लगा दी।
अदालत ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी।
भाषा शफीक सुभाष
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