कोच्चि, नौ फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने एक महिला की गरिमा भंग करने के मामले में मलयालम फिल्म अभिनेता उन्नी मुकुंदन के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा चलाने पर लगाई गई रोक बृहस्पतिवार को हटा दी।
उच्च न्यायालय ने महिला की याचिका पर यह फैसला लिया। महिला ने दावा किया कि अभिनेता ने मामले में एक झूठा हलफनामा दाखिल कर अदालत को गुमराह किया था जिसके बाद मामले में अंतरिम रोक लगायी गयी थी।
अदालत ने कहा कि अगर झूठा हलफनामा दायर करके रोक का आदेश हासिल किया गया था तो ‘‘बहुत गंभीर’’ मामला है।
अदालत ने मुकुंदन को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया।
भाषा गोला पवनेश
पवनेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
