कोच्चि, 18 दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) परिसंघ के अध्यक्ष के एन आनंद कुमार को धोखाधड़ी के मामले में बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।
आनंद कुमार सीएसआर निधि का इस्तेमाल करके लोगों को आधी कीमत पर स्कूटर और लैपटॉप देने का झूठा वादा करके धोखा देने के लगभग 500 मामलों में आरोपी है।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता (कुमार) के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं लेकिन वह 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और 11 मार्च से हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति थॉमस ने आरोपी कुमार को जमानत देते हुए कहा, ‘‘मेरा मानना है कि कुमार को आगे हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है। मेरा यह मत इसलिए भी पुष्ट होता है क्योंकि याचिकाकर्ता के न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है और यह मानने का भी कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता गवाहों को प्रभावित करेगा।’’
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