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केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम फिल्म ‘चुरुली’ को सोनी लिव से हटाने की याचिका खारिज की

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कोच्चि (केरल), 10 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मलयालम फिल्म ‘चुरुली’ को ओटीटी मंच सोनी लिव से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि महज प्रचार पाने के लिए यह याचिका दायर की गई।

न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर अदालतें फिल्मों के प्रदर्शन में केवल इसलिए हस्तक्षेप करना शुरू कर दें क्योंकि कुछ संवाद अश्लील हैं या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो ‘‘इसका कोई अंत नहीं होगा।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कोई फिल्मकार फिल्म में एक कहानी दिखाता है। वह अपनी कलात्मक स्वतंत्रता का उपयोग करने का हकदार है। देश का हर नागरिक इस फिल्म को देखे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।’’

उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए 77 पन्नों के फैसले में कहा, ‘‘इसके अलावा, विचाराधीन फिल्म को ओटीटी मंच पर अपलोड किया गया था। फिल्म ओटीटी मंच के ग्राहकों तक सीमित है। ऐसी परिस्थितियों में अदालत दूसरे प्रतिवादी (सोनी लिव) को फिल्म को हटाने का निर्देश नहीं दे सकती है।’’

अदालत ने आगे कहा कि फिल्म में जिन दृश्यों को दिखाया गया है ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले लोगों से सामान्य लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभ्य भाषा में बोलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

अदालत ने यह भी कहा कि ‘‘कोई भी फिल्म निर्माता को अपनी फिल्म में केवल सभ्य भाषा का उपयोग करने के लिए निर्देशित नहीं कर सकता है और यह उसका कलात्मक विवेक है कि वह फिल्म की जरूरत को देखते हुए भाषा का चयन करे, लेकिन निश्चित रूप से यह संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित नियमों के दायरे में होना चाहिए।’’

यह याचिका वकील पेग्गी फेन ने दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म में ‘‘बहुत अधिक अभद्र भाषा’’का प्रयोग किया गया है और इसे ‘जल्द से जल्द’ ओटीटी मंच से हटाया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में अदालत ने फिल्म में इस्तेमाल भाषा को ‘‘भद्दा’’ करार दिया था। इस फिल्म को सोनी लिव के जरिये पिछले साल 19 नवंबर को ओटीटी मंच पर रिलीज किया गया था।

अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस की एक विशेष टीम ने फिल्म देखने के बाद प्रस्तुत एक रिपोर्ट में कहा है कि किसी भी कानून का कोई वैधानिक उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई आपराधिक मामला बनता है।

भाषा सुरभि अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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