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Wednesday, 3 September, 2025
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केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम हॉरर फिल्म ‘ चुरुली’ को सोनी लाइव से हटाने की आर्जी खारिज की

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कोच्चि, 10 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को वह अर्जी खारिज कर दी जिसमें मलयालम ‘मिस्ट्री हॉरर’ फिल्म ‘चुरुली’ को ओटीटी मंच सोनी लाइव से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि लोगों को फिल्म देखने के बाद ही टिप्पणी करनी चाहिए और इसी प्रकार फैसले पर टिप्पणी खासतौर पर वकीलों द्वारा इसे पढ़ने के बाद करनी चाहिए।

यह अर्जी वकील पेग्गी फेन ने दायर की थी और दावा किया था कि फिल्म में ‘‘बहुत अधिक अभद्र भाषा’’का प्रयोग किया गया है और इसे ‘यथाशीघ्र’ ओटीटी मंच से हटाया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने फिल्म में इस्तेमाल भाषा को ‘‘भद्दा’’ करार दिया था। इस फिल्म को सोनी लाइव के जरिये पिछले साल 19 नवंबर को ओटीटी मंच पर रिलीज किया गया था।

भाषा धीरज मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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