तिरुवनंतपुरम, 23 मई (भाषा) केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनके द्वारा केरल विश्वविद्यालय के सीनेट में सदस्यों के नामांकन को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर बृहस्पतिवार को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और यह नहीं बताया कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगे या नहीं ।
राज्यपाल ने संवाददाताओं से कहा कि वह अदालत के फैसले पर मीडिया में या सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे संस्थान हैं जिनकी कुछ गरिमा है और मैं आपसे (मीडिया से) अनुरोध करता हूं कि इसका सम्मान करें।’’
उच्च न्यायालय ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते खान द्वारा केरल विश्वविद्यालय के सीनेट के लिए किए गए नामांकन को मंगलवार को रद्द कर दिया था और छह सप्ताह में नए सिरे से नामांकन करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने नामांकन रद्द करते समय टिप्पणी की, ‘‘वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में नामांकन करने को लेकर कुलाधिपति के पास असीम शक्ति निहित नहीं हैं’’।
भाषा धीरज वैभव
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