कन्नूर, 29 जनवरी (भाषा) केरल के कन्नूर स्थित तलाश्शेरी सतर्कता अदालत ने एक पूर्व ग्राम अधिकारी और एक ग्राम सहायक को रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश के. रामकृष्णन ने बुधवार को कन्नूर-दो के पूर्व ग्राम अधिकारी एवं मौजूदा उप तहसीलदार के.वी. शाजू और पूर्व ग्राम सहायक सी.वी. प्रदीप को दोषी ठहराते हुए 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला कन्नूर के पल्लिककुन्नु निवासी एक व्यक्ति की शिकायत से जुड़ा है।
अदालत के एक फैसले के बाद, शिकायतकर्ता को उसकी पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा मिला था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उस संपत्ति का कर जमा करने के लिए कन्नूर-दो के ग्राम कार्यालय में एक आवेदन दिया था जहां पूर्व ग्राम अधिकारी शाजू ने उससे कथित तौर पर रिश्वत की मांग की।
इसके बाद जमीन की पैमाइश के दौरान शाजू ने रिश्वत के तौर पर नौ हजार रुपये ले लिये।
रिश्वत के बाकी बचे एक हजार रुपये लेने के दौरान सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की कन्नूर इकाई के अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जांच में पता चला कि इस रिश्वतखोरी में ग्राम सहायक प्रदीप भी शामिल था।
मामले की जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।
भाषा प्रचेता खारी
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