पलक्कड़ (केरल), 16 मई (भाषा) केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को 2022 में पलक्कड़ स्थित 15 वर्षीय लड़की के आवास पर उससे ‘‘बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने’’ के जुर्म में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता आरोपी की रिश्तेदार थी।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने कहा कि पट्टांबी त्वरित विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजू टी. ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यक्ति को 43 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
एसपीपी ने बताया कि अदालत ने निर्देश दिया है कि 49 वर्षीय व्यक्ति को पहले 43 साल सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी और फिर पॉक्सो अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों के तहत उसकी आजीवन कारावास की सजा शुरू होगी।
अदालत ने आरोपी पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने का निर्देश दिया।
अभियोजक ने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता के घर पर उससे ‘‘बलात्कार किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई’’। घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था।
भाषा
सुरभि प्रशांत
प्रशांत
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.