नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) केरल की एक विशेष एनआईए अदालत ने वैश्विक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) को ‘मदद मुहैया’ कराने के जुर्म में तीन स्थानीय लोगों को दोषी ठहराया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एर्णाकुलम की अदालत ने मंगलवार को मिदलाज, अब्दुल रज़ाक और हमसा को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) की अलग अलग धाराओं में दोषी ठहराया है। वे सभी केरल के कन्नूर के निवासी हैं।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के एक प्रवक्ता ने बताया, “ जिन्हें दोषी ठहराया गया है, वे प्रतिबंधित आतंकी संगठन के सदस्य थे और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भारत के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे।”
उन्होंने बताया कि सज़ा की अवधि पर अदालत 15 जुलाई को फैसला सुनाएगी।
एनआईए ने केरल पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी को अक्टूबर 2017 में फिर से दर्ज किया था और मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद एनआईए ने अप्रैल 2018 में चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिनमें से तीन का जिक्र ऊपर है।
भाषा नोमान नरेश
नरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
