scorecardresearch
Wednesday, 8 October, 2025
होमदेशकरूर भगदड़: विजय की टीवीके ने एसआईटी गठित करने के अदालत के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी

करूर भगदड़: विजय की टीवीके ने एसआईटी गठित करने के अदालत के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी

Text Size:

नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने करूर भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।

प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने एक वकील की इस दलील पर गौर किया कि टीवीके के सचिव आधव अर्जुन के माध्यम से दायर याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

पीठ ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता उमा आनंदन की उस याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें 27 सितंबर की भगदड़ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने से इनकार करने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है और सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश ने इस याचिका पर शुक्रवार को अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करने पर सहमति जताई।

टीवीके ने उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है और दलील दी है कि अगर केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारी ही निष्पक्ष जांच करेंगे तो यह संभव नहीं होगा।

इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि रैली में 27,000 लोग शामिल हुए और यह संख्या कार्यक्रम में आने वाले लोगों की अपेक्षित संख्या 10,000 से लगभग तीन गुना ज्यादा थी। पुलिस ने विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में सात घंटे की देरी को भी जिम्मेदार ठहराया।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments