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Sunday, 28 September, 2025
होमदेशकरूर भगदड़ में अब तक 39 की मौत, 95 लोग घायल. CM स्टालिन ने दिए जांच के आदेश

करूर भगदड़ में अब तक 39 की मौत, 95 लोग घायल. CM स्टालिन ने दिए जांच के आदेश

तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि एक को छोड़कर बाकी सभी घायलों की हालत स्थिर है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है.

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करुर, तमिलनाडु: तमिलगा वेत्रि काझगम (टीवीके) की करुर रैली में भगदड़ के दौरान कुल 39 लोगों की मौत हो गई. जबकि 95 लोग घायल हुए हैं. यह जानकारी तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी. सेंथिल कुमार ने दी.

पत्रकारों से बात करते हुए पी. सेंथिल कुमार ने कहा कि 95 घायलों में से एक को छोड़कर बाकी सभी की हालत स्थिर है.

उन्होंने कहा, “कुल 95 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. 51 लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. एक को छोड़कर बाकी सभी स्थिर हैं. विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं. शेष 44 लोगों को निजी अस्पतालों में भर्ती किया गया है. 39 लोगों की जान जा चुकी है.”

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), कानून और व्यवस्था, एस. डेविडसन देवासिर्वथम ने पत्रकारों से कहा कि मामला दर्ज किया गया है और घटना की जांच चल रही है.

उन्होंने कहा, “हमें प्रारंभिक जांच करानी होगी. 39 लोगों की जान जा चुकी है. एक मामला दर्ज किया गया है.”

शनिवार को इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जीएस मणि ने एक शिकायत दर्ज कराई. इसमें टीवी प्रमुख विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और तमिलनाडु के करुर में हुई भगदड़ की घटना की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की गई.

जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 39 लोगों की मौत वाली भगदड़ की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित करने का आदेश दिया है. वहीं, जीएस मणि ने “गंभीर लापरवाही, सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति, भीड़भाड़ और आयोजकों तथा अधिकारियों की न्यूनतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने में विफलता” का आरोप लगाया.

तमिलनाडु सरकार के गृह सचिव, डीजीपी राधाकृष्णन सालै और करुर एसपी को लिखे पत्र में उन्होंने अभिनेता से नेता बने विजय और टीवीके पदाधिकारियों समेत कार्यक्रम आयोजकों पर जिम्मेदारी का आरोप लगाया.

उन्होंने आरोप लगाया, “अनुमति देने, भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों की जान बचाने में अधिकारियों ने लापरवाही की. अगर जांच सिर्फ नियमित पुलिस तंत्र के जरिए की गई तो इसमें शामिल लोगों के राजनीतिक प्रभाव के चलते इसे दबाने की कोशिश हो सकती है.”

जीएस मणि ने बीएनएस की धाराओं 105, 106, 61(2), 270, 280 और आपदा प्रबंधन अधिनियम व संबंधित पुलिस कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया.

उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र एसआईटी गठित करने की मांग की.

इस बीच, मामले की जांच करते हुए जिला कलेक्टर करुर ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए. कलेक्टर के एक्स अकाउंट से लिखा गया, “करुर में हुई इस अप्रत्याशित दुर्घटना के पीड़ितों के बारे में जानकारी पाने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय आपातकालीन सहायता केंद्र के संपर्क नंबर. #DOT 04324 256306 #Whatsapp 7010806322.”

यह दुखद घटना शनिवार को करुर में एक टीवीके जनसभा के दौरान हुई थी, जब वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे.


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