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Tuesday, 28 October, 2025
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सरकारी परिसरों में निजी संगठनों की गतिविधियों संबंधी अदालती आदेश के खिलाफ अपील करेगा कर्नाटक

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बेंगलुरु, 28 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक या सरकारी परिसरों में निजी संगठनों की गतिविधियों को विनियमित करने के राज्य सरकार के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक के खिलाफ अपील दायर करने का निर्देश दिया है।

कांग्रेस सरकार को झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के हालिया निर्देश पर रोक लगा दी थी।

सिद्धरमैया ने संवाददाताओं से कहा, “मैंने अधिकारियों से खंडपीठ के समक्ष अपील दायर करने को कहा है। (उच्च न्यायालय की) धारवाड़ पीठ ने स्थगन आदेश दिया है। हम इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।”

सरकार ने 18 अक्टूबर को आदेश जारी किया था, जिसके तहत निजी संगठनों, संघों और समूहों को अपनी गतिविधियों के लिए सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से पहले अनुमति लेनी होगी।

हालांकि सरकारी आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आदेश के प्रावधानों का उद्देश्य हिंदू दक्षिणपंथी संगठन की गतिविधियों को प्रभावित करना है, जिसमें उसके पथ संचलन भी शामिल हैं।

यह आदेश हाल ही में मंत्रिमंडल के निर्णय पर आधारित था, जो पंचायत राज मंत्री प्रियंक खरगे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लिखे गए पत्र के बाद लिया गया था, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

विपक्षी भाजपा ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि इसका उद्देश्य आरएसएस के कार्यक्रमों और पथ संचलन पर अंकुश लगाना है।

भाषा प्रशांत माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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