scorecardresearch
गुरूवार, 15 मई, 2025
होमदेशकर्नाटक उच्च न्यायालय ने ईडी को विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ईडी को विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका

Text Size:

बेंगलुरु, 15 मई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक अंतरिम आदेश जारी करके प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धारवाड़ के विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से रोक दिया।

यह निर्देश ऐश्वर्या गौड़ा से जुड़े धन शोधन जांच के सिलसिले में आया है। अंतरिम आदेश पारित करने वाले न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर ने ईडी को बाद के चरण में इसमें संशोधन करने या इसे रद्द करने की स्वतंत्रता भी दी।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अरविंद कामथ ने कड़ी आपत्ति जताई और दावा किया कि उन्हें याचिका के खिलाफ बहस करने का उचित मौका नहीं दिया गया।

कुलकर्णी ने अदालत से अपने विभिन्न परिसर में ईडी की छापेमारी को अवैध घोषित करने और एजेंसी द्वारा उन्हें दो मई को भेजे गए समन को रद्द करने का अनुरोध किया।

ईडी की कार्रवाई ऐश्वर्या गौड़ा की जांच से जुड़ी है जिनपर अपने पति हरीश के एन और अन्य लोगों के साथ मिलकर उच्च लाभ देने का वादा करके कई व्यक्तियों से बड़ी रकम ठगने और योजना पर सवाल उठाने वालों को धमकाने का आरोप है।

एजेंसी का दावा है कि दंपति ने भारी मात्रा में नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान एकत्र किया, लेकिन बाद में अपने वादों से मुकर गए।

ईडी ने 25 और 26 अप्रैल को कई स्थानों पर छापेमारी की और दावा किया कि उन्हें आपत्तिजनक दस्तावेज और 2.5 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी मिली है, जिसे उसने ‘अपराध से अर्जित आय’ करार दिया। गौड़ा को 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

भाषा संतोष माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments