बेंगलुरु, तीन अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के मल्टीप्लेक्स में सिनेमा टिकट की कीमत पर निर्धारित की गई 200 रुपये की सीमा पर अपनी रोक की अवधि विस्तारित कर दी है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कर्नाटक राज्य फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ‘मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ के खिलाफ दायर रिट अपील पर प्रधान पीठ ने 23 सितंबर को दिए गए स्थगन को बरकरार रखा तथा 30 सितंबर के अपने आदेश में टिकट बिक्री और रिफंड पर विस्तृत निर्देश जारी किए।
आदेश में कहा गया है, ‘‘प्रतिवादी संख्या 1 के अंतर्गत सभी मल्टीप्लेक्स को बेचे गए प्रत्येक टिकट के लिए व्यापक और ऑडिट योग्य रिकॉर्ड बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।’’
अदालत ने कहा कि यदि अंतिम निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित की गई सभी राशि (जीएसटी को छोड़कर) उसी भुगतान विधि से उपभोक्ताओं को वापस की जानी चाहिए।
उपभोक्ताओं और मल्टीप्लेक्स मालिकों, दोनों की ओर से नियमों के अनुपालन पर जोर देते हुए, अदालत ने कहा कि उपभोक्ता भुगतान की गई टिकट की कीमत पाने के हकदार हैं, जबकि मल्टीप्लेक्स को जरूरत पड़ने पर रिफंड की सुविधा के लिए सभी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।
अदालत ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य राज्य और सिनेमा संचालकों की चिंताओं को संतुलित करते हुए उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है।
भाषा सुभाष माधव
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