बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने बृहस्पतिवार से जारी नये दिशानिर्देशों के तहत नगर निगम क्षेत्रों में मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपए के जुर्माने की और अन्य स्थानों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाये जाने की घोषणा की.
मुख्य सचिव टी एम विजय भास्कर द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग 15 अक्टूबर के बाद क्रमबद्ध तरीके से स्कूल और शिक्षा संस्थानों को पुन: खोलने पर विचार कर सकता है.
कोविड-19 की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर अभी तक 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा था. लोगों द्वारा नियम का उल्लंघन किये जाने के कई मामले सामने आने के बाद इसे बढ़ाया गया है.