बेंगलुरु, 30 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक सरकार ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीप और अन्य आरोपियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने की मंजूरी दे दी है। याचिका का उद्देश्य आरोपियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के दिसंबर के फैसले को चुनौती देना है।
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को विशेष वकील नियुक्त किया गया है। आदेश में राज्य के सरकारी लोक अभियोजक को एसएलपी के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है।
दर्शन को 30 अक्टूबर को चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। तब तक वह 131 दिन हिरासत में रह चुके थे। बाद में उच्च न्यायालय ने दर्शन और मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा को 13 दिसंबर को नियमित जमानत दे दी। मामले में नामजद अन्य सभी व्यक्तियों को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
सितंबर में, बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले के संबंध में 3,991 पृष्ठों का विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया। मामला दर्शन के प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या से संबिधत है। नौ जून को गौड़ा को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजने के आरोप में रेणुकास्वामी की हत्या कर दी गई थी।
भाषा आशीष माधव
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