बेंगलुरु, 28 मई (भाषा) बेंगलुरु की एक अदालत ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में चल रही सुनवाई के बीच आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यह आदेश पहले 29 मई को आने की उम्मीद थी, लेकिन शहर दीवानी एवं सत्र न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर 30 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
वर्तमान में सशर्त जमानत पर रिहा दर्शन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(1)(बी) के तहत अदालत से 1 जून से 25 जून तक दुबई और यूरोप की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी।
अभिनेता अपने प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में दूसरे आरोपी हैं, जिसमें कथित तौर पर उनकी साथी पवित्रा और 15 अन्य लोग शामिल हैं।
विशेष लोक अभियोजक ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए दलील दी कि यदि दर्शन को देश छोड़ने की अनुमति दी गई तो इस बात का गंभीर खतरा है कि वह वापस नहीं लौटेंगे, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
भाषा धीरज माधव
माधव
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.