कोच्चि, 27 जून (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फिल्म प्रमाणन बोर्ड से पूछा कि ‘जानकी’ नाम में क्या गड़बड़ है। इसके साथ ही अदालत ने बोर्ड को सुरेश गोपी-अभिनीत फिल्म ‘‘जानकी बनाम केरल राज्य’’ (जेएसके) के संबंध में अपनी संशोधन समिति के निर्णय को 30 जून को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म प्रमाणन में देरी के खिलाफ प्रोडक्शन कंपनी ‘कॉसमॉस एंटरटेनमेंट’ की याचिका पर मौखिक टिप्पणी की तथा निर्देश जारी किया।
अदालत ने याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीएफसी के वकील से पूछा कि अब ‘जानकी’ नाम को लेकर क्या समस्या है, जबकि अतीत में जब इस नाम से फिल्में बनी थीं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी।
अदालत ने फिल्म निर्माताओं से यह भी पूछा कि उन्होंने संशोधन समिति के निर्णय के अनुसार बोर्ड के ‘‘कारण बताओ नोटिस’’ का जवाब क्यों नहीं दिया।
इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को तय की गई है।
सूत्रों के अनुसार, सीबीएफसी की संशोधन समिति ने ‘जेएसके’ के निर्माताओं को मौखिक रूप से निर्देश दिया था कि वे मुख्य पात्र का नाम बदल दें, क्योंकि जानकी देवी सीता का दूसरा नाम है।
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