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Monday, 4 November, 2024
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J&K पुलिस कुछ नार्को और आतंकी आरोपियों को जमानत देने के लिए GPS पायल का करेगी इस्तेमाल

पुलिस विभाग, भारत में पहली बार यूएपीए के आरोपी गुलाम मोहम्मद भट पर इस तरह के ट्रैकिंग ब्रेसलेट का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वह जमानत पर रिहा हो गया था, इस तकनीक को और अधिक हासिल करने की प्रक्रिया में है.

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नई दिल्ली: इस सप्ताह देश में पहली बार जीपीएस-सक्षम ट्रैकिंग पायल पेश करने वाली जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मामले के आधार पर दोषियों, नशीले पदार्थों और आतंक के आरोपियों के लिए जमानत की शर्त के रूप में इन पायल पहनने पर जोर देने का फैसला किया है. दिप्रिंट को इसकी जानकारी मिली है.

सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि जीपीएस पायल, जिसे आरोपी को चौबीसों घंटे पहनना पड़ता है और बिना अलार्म बजाए नहीं काटा जा सकता है, आपराधिक गतिविधियों को रोकने और उन पर नज़र रखने में प्रौद्योगिकी-आधारित सहायता का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि इस तरह की पायलें अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में उपयोग में हैं.

दिप्रिंट को पता चला है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पेश की गई पायलें एक भारतीय फर्म द्वारा बनाई गई हैं और पुलिस विभाग और अधिक पायल खरीदने की प्रक्रिया में है.

सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक सूत्र ने कहा, “जम्मू और कश्मीर पुलिस इस तकनीक को पेश करने वाली देश की पहली पुलिस है. वे शुरुआत में नार्को तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवादी समूहों के कट्टर ओवर-ग्राउंड कार्यकर्ताओं के आरोपियों के लिए इन पायलों को जमानत की शर्त बनाने पर जोर देंगे.”

यह पता चला है कि जीपीएस ट्रैकर पेश करने की परियोजना पर पिछले महीने चर्चा की गई थी और मंजूरी दे दी गई थी, और तदनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने यूएपीए के आरोपी गुलाम मोहम्मद भट को जीपीएस पायल पहनाई क्योंकि वह इस सप्ताह जमानत पर रिहा हुआ था.

सूत्रों ने कहा कि किसी आरोपी या दोषी को केवल अदालत के आदेश के आधार पर जीपीएस पायल पहनाई जा सकती है. भट के मामले में, जम्मू की एक विशेष एनआईए अदालत ने आदेश पारित किया.

सूत्रों ने आगे कहा जैसे-जैसे व्यवस्था स्थिर होगी, आपराधिक मामलों की सीमा भी बढ़ाई जाएगी जिसके लिए इन पायलों की मांग की जाएगी और इसमें घरेलू हिंसा भी शामिल होगी, लेकिन यह आवश्यकता के और मामले-दर-मामले के आधार पर होगा.


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पायल कैसे काम करती है

सूत्रों ने बताया कि पायल एक सिम कार्ड के जरिए काम करती है और एक पुलिस अधिकारी वास्तविक समय में किसी आरोपी को ट्रैक कर सकता है.

अगर आरोपी परिधि प्रतिबंधों से बाहर निकलता है, जैसे ही किसी विशेष पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के बाहर या सिस्टम में फीड किया गया हो, तो एक बीप या अलार्म बज जाएगा.

एक दूसरे सूत्र ने कहा, “आरोपी की गतिविधियों को वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सकता है या वापस भी ट्रैक किया जा सकता है.”

सूत्रों ने कहा कि शुरुआत में ट्रैकिंग केंद्रीकृत प्रणाली द्वारा की जाएगी और फिर ऐसी सुविधा विभिन्न पुलिस न्यायक्षेत्रों में आएगी, यह कदम जमानत पर बाहर आने पर जघन्य अपराधों के आरोपियों के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगा.

सूत्रों ने बताया कि यह पाया गया कि जो लोग जमानत पर जेल से बाहर आते हैं उनमें से कई वही काम करने लगते हैं जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

ऊपर जिक्र किए गए सूत्रों में से एक ने कहा, “लगभग दो साल पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जमानत की शर्तों के बारे में जानकारी मांगनी शुरू की थी कि आरोपी किस तरह के फोन का इस्तेमाल करेंगे, किससे नहीं मिलेंगे.”

ग्लोबल ट्रेंड

2016 में किए गए प्यू शोध के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरों के ब्रेस्लेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों से निगरानी किए जाने वाले आरोपी और दोषी आपराधिक अपराधियों की संख्या 10 वर्षों में लगभग 140 प्रतिशत बढ़ गई है.

2015 में उपकरणों के साथ 1,25,000 से अधिक लोगों की निगरानी की गई, जो 2005 में 53,000 से अधिक थी.

बेल्जियम जैसे देश अब कथित तौर पर ट्रैकिंग पायल की अगली पीढ़ी पेश कर रहे हैं जो अब आरोपी के आसपास होने पर पीड़ित को सतर्क करने की अनुमति देगा.

यह प्रणाली, जो अगले वर्ष के मध्य में उपयोग में आएगी, पीड़ितों को चेतावनी देगी – जिसे “पीड़ित ऐप” कहा गया है – कि कोई अपराधी उनसे संपर्क कर रहा है या कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करके उनके प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा है.

ऐसी प्रणालियां स्पेन सहित कुछ अन्य देशों में पहले से ही उपयोग में हैं.

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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