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Saturday, 28 September, 2024
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जम्मू कश्मीर बैंक ऋण मामला: चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और 18 अन्य पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया

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नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नियमों का उल्लंघन कर दिए गए कर्ज से हुए नुकसान को लेकर जम्मू और कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख और 18 अन्य पर मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मामला बैंक को हुए 800 करोड़ रुपये के नुकसान का है और यह कर्ज ‘आरईआई एग्रो’ को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिना कुछ गिरवी रखे नियमों का उल्लंघन कर जारी किया गया था।

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में बैंक अधिकारियों के अलावा आरईआई एग्रो कंपनी के अध्यक्ष संजय झुनझुनवाला और वाइस प्रेजीडेंट तथा प्रबंध निदेशक संदीप झुनझुनवाला पर भी मामला दर्ज किया है।

इससे पहले मामले की छानबीन जम्मू कश्मीर की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कर रही थी और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 2011 और 2013 के बीच नियमों का उल्लंघन कर जाली दस्तावेजों के आधार पर इस समूह को 800 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। इससे बैंक को आठ सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

बैंक की मुंबई स्थित माहिम शाखा ने 550 करोड़ रुपये का ऋण दिया जबकि दिल्ली के वसंत विहार स्थित शाखा ने 139 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी थी।

भाषा यश पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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