रांची, 28 अप्रैल (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के निदेशक डॉ. राज कुमार की राज्य सरकार द्वारा की गई बर्खास्तगी के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने कुमार को हटाने को ‘कलंकपूर्ण’ मानते हुए झारखंड सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
कुमार ने अपनी बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस महीने के प्रारंभ में एक आदेश जारी कर कुमार को रिम्स के निदेशक पद से तत्काल हटाने का निर्देश दिया था।
डॉ. शशिबाला सिंह को रिम्स के प्रभारी निदेशक का प्रभार लेने को कहा गया था।
कुमार ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें बिना किसी कारण के पद से हटा दिया गया है।
याचिका में कहा गया है कि कुमार को पद से हटाने से पहले मंत्री या स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी।
भाषा
राजकुमार सुरेश
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