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Thursday, 25 April, 2024
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झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन, ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ मनाएगी हेमंत सरकार

उच्चस्तरीय बैठक में लिये गए निर्णय के तहत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय और आवश्यक सामग्री वाली दुकानों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे..

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रांची : झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोनावायरस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लॉकडाउन लगाने का निर्णय मंगलवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया.

उच्चस्तरीय बैठक में लिये गए निर्णय के तहत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे. साथ ही आवश्यक सामग्री से जुड़ी दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें एवं माल बंद रहेंगे एवं आवश्यक कार्य को छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार द्वारा सप्ताह भर के इस लॉकडाउन के संबन्ध में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 22 अप्रैल को सुबह छह बजे से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जायेगा.

सोरेन ने बताया कि इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पूरे राज्य में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के निश्चित कार्यालयों के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे और कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा.

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के इस लॉकडाउन के दौरान कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी के जीवन की रक्षा के साथ ही जीविका की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है.

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उन्होंने सभी से आग्रह किया कि लॉकडाउन के दौरान कड़ाई से सभी नियमों का पालन करें और बिना आवश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलें. उन्होंने साथ ही कहा कि इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों को एकत्रित होने की छूट नहीं होगी, अर्थात् राज्य में धारा 144 का अनुपालन कराया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन लोगों के निश्चित संख्या में वहां जाने पर नियमों के तहत प्रतिबन्ध होगा.

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के विस्तृत नियम आज शाम तक जारी कर दिये जायेंगे.

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