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Tuesday, 3 December, 2024
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झारखंड HC ने धनशोधन मामले में हेमंत सोरेन को ज़मानत दी

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था.

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नई दिल्ली: झारखंड हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को ज़मानत दे दी.

अदालत ने सोरेन की ज़मानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था.

सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने कहा, ‘‘सोरेन को ज़मानत दे दी गई है. अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया, वे दोषी नहीं हैं और ज़मानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है.’’

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था.

सोरेन (48) वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में हैं. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वे इसी तरह का अपराध फिर करेंगे.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोरेन को ज़मानत मिलने पर खुशी जताई.

बनर्जी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘झारखंड के एक महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है. मैं बहुत खुश हूं और मुझे यकीन है कि वे तुरंत अपनी सार्वजनिक गतिविधियां शुरू कर देंगे. हेमंत, हमारे बीच आपका स्वागत है.’’


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