जम्मू, तीन जून (भाषा) जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में ‘गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम’ (यूएपीए) के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से सक्रिय एक आतंकवादी की जमीन मंगलवार को कुर्क की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीओके में बसे आतंकवादी अली मोहम्मद उर्फ इब्राहिम शेख की धर्मकुंड के सुंबर गांव में डेढ़ ‘कनाल’ से अधिक कृषि भूमि की कुर्की आतंकवाद से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बताया, “कुर्क की गई संपत्ति को राजस्व अभिलेखों में विधिवत रूप से चिह्नित किया गया है और यूएपीए के तहत इसकी बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले नोटिस जारी किए गए हैं।”
प्रवक्ता ने बताया कि ये कुर्की पिछले वर्ष तत्कालीन भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले से जुड़ी है।
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई क्षेत्र में गैरकानूनी और विध्वंसकारी गतिविधियों की जारी जांच में महत्वपूर्ण उपलब्धि है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बेअसर करने एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल के समर्पण को उजागर करती है।
प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों एवं संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के अपने मिशन में दृढ़ है।
भाषा जितेंद्र सुरेश
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