जम्मू, पांच जून (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादी गतिविधियों में कथित तौर पर सहयोग देने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ बृहस्पतिवार को आरोप तय किए।
मालवास के मुनीर हुसैन, कुलहंड के तनवीर अहमद, बग्गर-अस्सार के नूर आलम और हेरानी के कुंज लाल के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, जिन पर पिछले साल 16 जुलाई को देसा पुलिस थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने बताया कि विशेष एनआईए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने यूएपीए के तहत मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।
डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मेहता (एसएसपी) ने कहा कि बीएनएस की धारा 103 (हत्या), 147 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना), 149 (अवैध रूप से एकत्र होना) और 315 (संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी) के अलावा यूएपीए की धारा 13 (अवैध गतिविधि), 16 (आतंकवादी कृत्य), 19 (आतंकवादी को शरण देना) और 20 (आतंकवादी गिरोह का सदस्य होना) के तहत पिछले साल 16 जुलाई को देसा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।
मेहता के मुताबिक, जांच पेशेवर तरीके से की गई और पाया गया कि ये लोग अपराध में शामिल थे। उन्होंने बताया कि मामले का चालान न्यायिक निर्णय के लिए एनआईए अदालत में पेश किया गया।
मेहता के अनुसार, अदालत को मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मिले, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए।
उन्होंने बताया कि सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
मेहता ने कहा कि आरोपियों ने डोडा में आतंकवादियों को भोजन और अन्य साजो-सामान संबंधी सहायता उपलब्ध कराकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद की।
भाषा पारुल सुरेश
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