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शनिवार, 10 मई, 2025
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जयपुर सिलसिलेवार धमाका: बम बरामदगी मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

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जयपुर, आठ अप्रैल (भाषा) जयपुर की एक विशेष अदालत ने शहर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से संबंधित एक मामले में चार लोगों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने इन आरोपियों को शुक्रवार को दोषी ठहराया था और सजा मंगलवार को सुनाई। यह मामला जयपुर सिलसिलेवार धमाकों के दौरान एक बम की बरामदगी से संबंधित है।

विशेष अदालत ने चार अप्रैल को इस मामले में चार आरोपियों – सरवर आजमी, शाहबाज, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ – को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था।

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने कहा कि अभियुक्तों ने शहर में बम लगाए थे। इस स्थिति में उनके प्रति किसी तरह की नरमी बरतना सही नहीं है।

विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाड़ी ने संवाददाताओं को बताया, ‘मोटे तौर पर इस मामले में सभी दोषियों को अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।’

उन्होंने कहा, ‘अदालत ने कहा कि यह मामला किसी व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता। यह राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर हमला है जिसका असर पूरे देश व समाज पर पड़ता है। अदालत ने कहा कि वह ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देना सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीड़ितों को न्याय मिलना जरूरी है ज्यादा से ज्यादा सजा पीड़ितों व उनके परिवारों की पीड़ा का सम्मान करती है।’

उन्होंने बताया कि अदालत ने चार दोषियों को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि मामले में कुल 112 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

बचाव पक्ष के वकील मिन्हाज उल हक ने कहा, ‘‘आरोपी पिछले 15 साल से जेल में सजा काट रहे हैं। उन्हें आठ अन्य मामलों में उच्च न्यायालय से बरी किया जा चुका है। ऐसे में उनकी सजा में छूट मिलनी चाहिए।’’

यह मामला 13 मई, 2008 को चांदपोल में बम बरामदगी से संबंधित है। इस बम को सुरक्षा दस्तों ने निष्क्रिय कर दिया था। उस रात जयपुर शहर में सिलसिलेवार आठ बम विस्फोट हुए थे, नौवां बम चांदपोल बाजार के पास से बरामद कर लिया गया था। इन बम धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी और 180 अन्य लोग घायल हो गए थे।

राजधानी जयपुर के माणक चौक खंदा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम फटे थे।

इससे पहले धमाकों के मामले में दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को मौत की सजा सुनाई थी और पांचवें आरोपी शाहबाज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

निचली अदालत ने जिन लोगों को सजा सुनाई थी, उन्होंने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 29 मार्च, 2023 को मौत की सजा पाये चारों दोषियों को बरी कर दिया।

उच्च न्यायालय ने इसके अलावा शाहबाज को बरी करने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि भी की थी।

भाषा पृथ्वी रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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