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Saturday, 29 June, 2024
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इसरो जासूसी: चार लोगों को अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर 25 फरवरी को सुनवाई करेगा न्यायालय

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नयी दिल्ली, 29 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय एक पूर्व पुलिस महानिदेशक सहित चार लोगों को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्यवेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अपील पर 25 फरवरी को सुनवाई करेगा। इन लोगों पर 1994 में कथित इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने का आरोप है।

केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ पुलिस और खुफिया अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दी गई। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ यह सुनवाई करेगी।

इससे पहले पिछले साल नवंबर में, शीर्ष अदालत ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी और आर बी श्रीकुमार (गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक), विजयन, थंपी एस दुर्गा दत्त और पी एस जयप्रकाश को नोटिस जारी किया था।

उच्च न्यायालय ने पिछले साल 13 अगस्त को चारों आरोपियों को अग्रिम जमानत दी थी।

जांच एजेंसी ने पहले आरोप लगाया था कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि आरोपी एक टीम का हिस्सा थे, जिसका मकसद क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रयासों को बाधित करना था।

सीबीआई से क्लीन चिट पा चुके नारायणन ने पूर्व में कहा था कि केरल पुलिस ने मामले को ‘गढ़ा’ था और 1994 के मामले में जिस तकनीक को चुराने एवं बेचने का आरोप लगाया गया था, वह उस समय भी मौजूद नहीं थी।

सीबीआई ने अपनी जांच में कहा था कि नारायणन की अवैध गिरफ्तारी के लिए केरल के तत्कालीन शीर्ष पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे।

भाषा

नेत्रपाल सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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