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Monday, 4 November, 2024
होमदेशइज़रायल दूतावास धमाका — दिल्ली पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की FIR

इज़रायल दूतावास धमाका — दिल्ली पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की FIR

जानकारी मिली है कि कम तीव्रता वाले विस्फोट के संबंध में ‘महत्वपूर्ण सबूत’ पाए जाने के बाद पुलिस अधिकारी की शिकायत पर तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज की गई.

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नई दिल्ली: इज़रायली दूतावास के पास कम तीव्रता वाले विस्फोट के तीन दिन बाद, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. दिप्रिंट को जानकारी मिली है.
दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने कहा, “विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.”
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 में “जीवन या संपत्ति को खतरे में डालने वाला विस्फोट करने” के लिए सजा की रूपरेखा दी गई है. पुलिस के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.
दूतावास के पास विस्फोट मंगलवार सुबह 5 बजकर 53 मिनट पर हुआ था. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, स्थानीय पुलिस, एनआईए, एनएसजी, बम निरोधक दस्ता, अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे.
विस्फोट स्थल से फोरेंसिक नमूने एकत्र किए गए हैं. दिप्रिंट ने पहले रिपोर्ट दी थी कि विस्फोट स्थल पर छर्रे पाए गए थे और जांच में पाया गया है कि उस शाम एक विस्फोट हुआ था, जिसके बारे में संदेह है कि यह “क्रूड बम” के कारण हुआ था. घटनास्थल की एक दीवार पर इसका प्रभाव भी दिखा था.
सूत्रों ने कहा कि विस्फोट के संबंध में “महत्वपूर्ण सबूत” मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी.
एनएसजी ने कम तीव्रता वाले विस्फोट पर प्रारंभिक पोस्ट विस्फोट विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की है.
इस बीच दिल्ली पुलिस अभी तक अपने “प्रमुख संदिग्ध” का पता नहीं लगा पाई है. सूत्रों ने पहले दिप्रिंट को बताया था कि संदिग्ध ने जामिया नगर से पृथ्वीराज रोड के लिए एक ऑटोरिक्शा लिया था. हालांकि, सूत्रों ने आगे कहा कि सीसीटीवी फुटेज की कमी के कारण पुलिस अभी तक इस व्यक्ति का पता नहीं लगा पाई है.
विस्फोट स्थल के पास इज़रायली राजदूत को संबोधित एक “अपमानजनक पत्र” भी मिला.
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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