नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को 4 से 12 जनवरी के बीच ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने उल्लेख किया कि उन्होंने अतीत में दी गई स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 17 दिसंबर को पारित एक आदेश में कार्ति चिदंबरम को उनकी कंपनी से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने और बेटी से मिलने के लिए वियना (ऑस्ट्रिया) तथा ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दे दी।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह रिकॉर्ड की बात है कि आवेदक ने पहले भी कई मौकों पर विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी और उसे हमेशा उच्चतम न्यायालय तथा इस अदालत द्वारा भी अनुमति दी गई थी और उसने कभी भी अदालत द्वारा दी गई छूट या स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया।’’
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने कार्ति चिदंबरम के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 15 मई, 2017 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी कोष प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। उस समय कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम भी आरोपी हैं।
भाषा नेत्रपाल दिलीप
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