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Wednesday, 12 March, 2025
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राष्ट्रगान का अपमान मामला : ममता बनर्जी को तलब करने संबंधी आदेश पर रोक

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मुंबई, 25 फरवरी (भाषा) मुंबई की एक सत्र अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रगान के अपमान से संबंधित एक मामले में जारी समन पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के एक पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ममता बनर्जी दिसंबर 2021 में मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजाए जाने के समय खड़ी नहीं हुई थीं।

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बनर्जी को समन जारी किया था। अदालत ने उन्हें दो मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री ने निचली अदालत के आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी थी।

यह मामला जब अदालत के समक्ष पहली बार सुनवाई के लिए शुक्रवार को लाया गया तो न्यायाधीश आर. एन. रोकडे ने प्रतिवादी (गुप्ता) को नोटिस जारी किया और समन आदेश पर रोक लगा दी।

गुप्ता ने बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया था। उन्होंने ममता के खिलाफ ‘राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम अधिनियम’ के प्रावधानों के तहत प्रथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है।

भाषा

सुरेश अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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