scorecardresearch
Monday, 4 November, 2024
होमदेशराज्यों, केंद्र-शासित प्रदेशों को दोषियों के लिए छूट नीति में सुधार करने के निर्देश

राज्यों, केंद्र-शासित प्रदेशों को दोषियों के लिए छूट नीति में सुधार करने के निर्देश

Text Size:

नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने देश में दोषियों को स्थायी छूट देने से संबंधित नीतियों के मानकीकरण और उनकी पारदर्शिता में सुधार लाने के मकसद से कई निर्देश जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ की ओर से जारी निर्देशों में नीतिगत सूचनाओं तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने, समय पर फैसलों का संप्रेषण करने और एक तरह के रुख से बचने के लिए प्रत्येक मामले पर उसकी परिस्थतियों के हिसाब से विचार को अनिवार्य बनाया गया है।

पीठ 2021 के एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसका शीर्षक “जमानत देने के लिए नीति रणनीति” था। उसने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे दोषियों को स्थायी छूट से जुड़ी अर्जी खारिज होने की सूचना एक हफ्ते के भीतर दें।

पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को इन फैसलों की प्रतियां संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को भी भेजनी होंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए गए।

पीठ ने कहा, “इस स्तर पर हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, जो सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों पर लागू होंगे : (1) स्थायी छूट प्रदान करने के निर्णय को नियंत्रित करने वाली मौजूदा नीतियों की प्रतियां राज्यों की प्रत्येक जेल में उपलब्ध कराई जाएंगी। (2) इन नीतियों की प्रतियां अंग्रेजी अनुवाद के साथ सरकार की उपयुक्त वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।”

शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर के अपने आदेश में जेल अधीक्षकों और जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि सभी विचाराधीन दोषियों को इन नीतियों के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी जाए।

उसने कहा कि राज्य प्राधिकारियों को व्यापक कदम उठाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छूट के लिए अर्हता प्राप्त दोषियों को पर्याप्त जानकारी मिले और उनके मामलों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए।

भाषा पारुल माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments