रायपुर, 28 जून (भाषा) छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की पुलिस ने जुआ, सट्टा और इस तरह के ऑनलाइन खेलों का विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश दिया है तथा कहा है कि अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जिले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश जारी कर कहा है कि राज्य में जुआ तथा सट्टा में लिप्त रहकर अवैध धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने तथा जुआ एवं ऑनलाईन सट्टा के रूप में उभरती सामाजिक बुराई की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 छत्तीसगढ़ लागू किया गया है।
निर्देश में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ऐसे सभी खेलों का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर प्रतिषेध रहेगा, वहीं अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जो कोई धारा 10 के प्रावधान का उल्लंघन करेगा उसे तीन वर्ष कारावास तथा 50 हजार रुपए तक जुर्माना की सजा हो सकती है।
इस वर्ष जनवरी में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने राज्य में ऑनलाइन जुआ और इस तरह के खेलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 पारित किया था।
भाषा संजीव संजीव रंजन
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