प्रयागराज, 28 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुशीनगर के अहरौली बाजार पुलिस थाने के एक हिस्से का निर्माण नाथू प्रसाद नाम के एक व्यक्ति की निजी जमीन पर कथित तौर पर किए जाने की जांच करने का निर्देश कुशीनगर के जिलाधिकारी को दिया है।
कुशीनगर जिले की अहरौली बाजार थाना पुलिस पर आरोप है कि उसने प्रसाद की निजी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके वहां थाने के एक हिस्सा के निर्माण कराया है।
न्यायमूर्ति वीके बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ ने कुशीनगर के नाथू प्रसाद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह आदेश पारित किया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह जांच या तो खुद जिलाधिकारी करें या फिर वह अपर जिलाधिकारी के रैंक का अधिकारी इस काम के लिए नियुक्त कर सकते हैं।
प्रसाद के वकील ने दलील दी कि उनकी जमीन अहरौली बाजार पुलिस थाना से सटी हुई है। पुलिस थाना में नया निर्माण किया जा रहा है। हालांकि नए निर्माण का कुछ हिस्सा गलत ढंग से याचिकाकर्ता की जमीन पर खड़ा किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, “उसने 29 अप्रैल को अपनी शिकायत के संबंध में एक प्रतिवेदन कुशीनगर के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को दिया था, लेकिन सब व्यर्थ रहा।”
संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, “जिलाधिकारी कुशीनगर को दो महीने के भीतर स्वयं या फिर अपर जिलाधिकारी रैंक के अधिकारी से इस मामले की जांच कराने का निर्देश दिया जाता है और याचिका निस्तारित की जाती है।”
भाषा राजेंद्र अर्पणा
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