चंडीगढ़, नौ मई (भाषा) भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने जनता के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें उन्हें आपातकालीन सायरन संकेतों से परिचित कराना भी शामिल है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले और 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ठिकानों पर भारत के जवाबी हमलों के बाद नयी दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर भारतीय सशस्त्र बल हाई अलर्ट पर हैं।
मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, चंडीगढ़ के उपायुक्त (डीसी) निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर निर्देश दिया कि सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा, रेस्तरां, क्लब और दुकानें (दवा की दुकानों को छोड़कर) नौ मई को शाम 7 बजे से 10 मई को सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी।
यादव ने संवाददाताओं को मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश में की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी।
डीसी ने एक आदेश जारी कर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक त्योहारों और समारोहों या किसी भी अन्य प्रकार की गतिविधियों के दौरान जनता द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी, पटाखे या इस तरह की अन्य चीजों पर रोक लगा दी है।
यह आदेश नौ मई से लागू होकर सात जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, ऐसे पटाखों से उत्पन्न शोर से जनता में दहशत फैल सकती है तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
डीसी ने संवाददाताओं को बताया कि स्कूलों को शुक्रवार और शनिवार को बंद रखने का आदेश दिया गया है, जबकि 12वीं कक्षा तक के सभी कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
उन्होंने पिछले दो दिन में सहयोग के लिए चंडीगढ़ के निवासियों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार शाम को शहरव्यापी ब्लैकआउट तथा इससे पहले की गई मॉक ड्रिल दोनों सफलतापूर्वक संपन्न हुईं।
भाषा
प्रशांत अविनाश
अविनाश
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